कुत्तों के काटने के मामले बढ़ने के बाद पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट सख़्त नजर आ रहा है. हरियाणा हाईकोर्ट ने एलान किया है कि अब पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ की सरकारों को कुत्ते के काटने पर मुआवजा देना होगा.
अदालत ने 193 याचिकाओं का एक साथ निपटारा करते हुए पंजाब, हरियाणा की सरकारों और चंडीगढ़ प्रशासन को कुत्ते के काटने संबंधी मामलों में मुआवजा निर्धारित करने के लिए कमेटियां बनाने के आदेश दिए हैं.
कोर्ट ने कहा है कि यह कमेटियां संबंधित जिलों के डिप्टी कमिश्नरों के नेतृत्व में गठित की जाएंगी.इन कमेटियों को आवेदन मिलने के बाद जांच कर 4 महीनों के अंदर-अंदर मुआवजा राशि जारी करनी होगी.अदालत के आदेशों के अनुसार कुत्ते के काटने से संबंधित मामलों में आर्थिक सहायता कम से कम 10,000 रुपये होगी, जो किसी शख्स से शरीर पर कुत्ते द्वारा मारे गए प्रति दांत के हिसाब से दी जाएगी.
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इसके साथ ही कुत्ता अगर किसी व्यक्ति का मास नौच लेता है तो प्रति 0.2 सेमी घाव के हिसाब से मुआवजा कम से कम 20 हजार रुपए दिया जाएगा.इस संबंधी अदालत ने शिकायत मिलने पर पुलिस को भी डी.डी.आर. दर्ज करने के निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही अगर किसी पालतू कुत्ते ने काटा है तो उसके मालिक को हर्जाना देना होगा.