Maharashtra News: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर को निर्देश दिया कि वह शिवसेना के प्रतिद्वंद्वी गुटों की ओर से दाखिल याचिकाओं पर 31 दिसंबर तक फैसला करें. बता दें कि शिवसेना के उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले दोनों गुटों ने एक-दूसरे के विधायकों को सदन की सदस्यता से अयोग्य ठहराने का अनुरोध किया है. कोर्ट ने कहा कि संविधान की 10वीं अनुसूची की पवित्रता बनाए रखी जानी चाहिए.
चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि अयोग्यता संबंधी याचिकाओं पर फैसला लेने में देरी नहीं होने देनी चाहिए. कोर्ट ने कहा, ''हम इस बात को लेकर चिंतित हैं कि 10वीं अनुसूची की पवित्रता कायम रखी जानी चाहिये.''
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