सीतापुर जेल में बंद सपा विधायक आजम खान (Azam khan) की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट (supreme court) ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि आजम खान को अंतरिम जमानत दी जाए या नहीं. इस बीच योगी सरकार (Yogi Goverment) ने आजम खान को भूमाफिया बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में जमानत का विरोध किया है. यही नहीं योगी सरकार ने कहा कि आजम खान 'आदतन अपराधी' हैं.
योगी सरकार ने क्या कहा?
आजम खान की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल(एएसजी) राजू ने कहा कि 'आजम खान का जब बयान दर्ज किया जा रहा था, तब उन्होंने जांच अधिकारी को धमकी दी है. इस दौरान एएसजी ने आजम खान द्वारा अधिकारियों को दी गई धमकी कोर्ट रूम में पढ़ी.
एएसजी ने बताया, 'आजम खान ने कहा था कि मैं अभी मरने वाला नहीं हूं. मेरी सरकार आएगी तो एक-एक का बदला लूंगा और तुम्हें भी इस जेल में आना होगा. मेरी सरकार आने दो देखो क्या हाल करता हूं, जिस SDM ने मेरे खिलाफ मुकदमा किया उसको छोडूंगा नहीं, मेरी सरकार आने दो.'
इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि "यह धमकी नहीं है, यह तो नेता रोज कहते हैं. आजम खान के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि वह दो साल से जेल में हैं. उन्हें अब जमानत दे दी जानी चाहिए. इस पर उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि हम आजम खान की न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं.
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आजम की जमानत पर SC ने उठाए थे सवाल
इससे पहले 11 मई को आजम खान की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि आजम को बेल मिलते ही नया केस कैसे दर्ज हो जाता है. सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से सवाल पूछा था कि ऐसा क्यों हो रहा है? एक केस में जमानत मिलने के बाद नया केस दर्ज हो जाता है. एक के बाद एक 89 केस दर्ज हो गए हैं.
इस पर यूपी सरकार के वकील ने कहा- ऐसा कहना ठीक नहीं होगा. ये सब फर्जी केस नहीं हैं. हम इसे लेकर हलफनामा दाखिल करेंगे. कोर्ट ने सरकार को हलफनामा दायर करने को कहा था.'
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