Sanjay Singh: आम आदमी पार्टी नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह फिलहाल जेल में ही रहेंगे. उनकी जमानत अर्जी को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें गिरफ्तार किया है जिसे चुनौती देने वाली याचिका पर गुरुवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई.
ईडी के तरफ से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू ने कहा कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह को कानून का उचित तरीके से अनुपालन करते हुए गिरफ्तार किया गया है इसलिए ये बेल अर्जी विचारयुक्त नहीं है. कोर्ट ने इस पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था जिसे शुक्रवार को खारिज कर दिया.
संजय सिंह को 4 अक्टूबर को गिरप्तार किया गया था उनपर शराब निर्माताओं, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं को फायदा पहुंचाने का आरोप है
Calcutta High Court की अहम टिप्पणी- '2 मिनट के सुख वाली यौन इच्छा पर काबू रखें लड़कियां'