CM Kejriwal : दिल्ली शराब नीति घोटाले को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को राहत देने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने समन पर रोक नहीं लगाया है. ED की सीएम केजरीवाल के खिलाफ की गई शिकायतों पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने समन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया.
ED ने अब तक 8 बार सीएम केजरीवाल को समन देकर पूछताछ के लिए बुलाया है लेकिन वो पेश नहीं हुए हैं. इसके चलते ED ने कोर्ट में केजरीवाल के खिलाफ दो शिकायतें दर्ज कराई थीं। 7 मार्च को राउज एवेन्यू कोर्ट ने भी केजरीवाल को समन जारी किया था.
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राकेश सयाल ने केजरीवाल को मामले में व्यक्तिगत पेशी से छूट के लिए मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट से गुहार लगाने का निर्देश दिया।
केजरीवाल ने अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा द्वारा पारित उस आदेश के खिलाफ सत्र अदालत का रुख किया था, जिसमें उन्हें 16 मार्च को मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष पेश होने के लिए कहा गया था।
प्रवर्तन निदेशालय ने मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष दो शिकायतें दायर की हैं, जिसमें मामले में केजरीवाल को जारी किए गए कई समन को नजरअंदाज करने के लिए उनके खिलाफ मुकदमा चलाने का अनुरोध किया गया है।
ताजा शिकायत आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 50 के तहत संघीय जांच एजेंसी द्वारा भेजे गए समन संख्या 4-8 का पालन नहीं करने से संबंधित है।