महाराष्ट्र (Maharashtra) के सियासी घमासान के बीच शिंदे गुट को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से राहत मिली है. दरअसल, टॉप कोर्ट ने सोमवार को 16 बागी विधायकों की अयोग्यता मामले में सुनवाई को टालने का फैसला किया. इस बाबत अदालत ने कहा कि इस मामले में बेंच गठित की जाएगी और इस प्रक्रिया में समय लगेगा.
ये भी देखें । MP के रतलाम से BJP मेयर प्रत्याशी का ऐलान- जिसके घर दिखे कांग्रेस का झंडा, बंद कर दो सारी सुविधाएं
इसके अलावा टॉप कोर्ट ने उद्धव गुट (Uddhav Thackeray) को भी फौरी राहत देते हुए कहा कि विधायकों की अयोग्यता पर महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर कोई निर्णय नहीं लेंगे. मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट में उद्धव खेमे के वकील कपिल सिब्बल ने कहा था कि अयोग्यता मामले पर जब तक सुप्रीम कोर्ट सुनवाई नहीं करता तब तक विधानसभा स्पीकर को निर्णय लेने पर रोक लगाई जाए.
मालूम हो कि टॉप कोर्ट में उद्धव खेमे की ओर से दो याचिकाएं दायर की गई हैं. पहली याचिका शिंदे गुट के 16 बागी विधायकों की अयोग्यता को लेकर है जबकि दूसरी याचिका में राज्यपाल के उस फैसले को चुनौती दी गई है जिसमें उन्होंने एकनाथ शिंदे को सरकार गठन के लिए बुलाया था.