तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने मंत्री सेंथिल बालाजी और और उनकी पत्नी की याचिका को खारिज करते हुए मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी गिरफ्तारी को वैध माना. इसके साथ ही टॉप कोर्ट ने ईडी को मंत्री से हिरासत में भी पूछताछ की मंजूरी दी.
अदालत की अनुमति के बाद ED सेंथिल बालाजी को 12 अगस्त तक हिरासत में रख सकती है. जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस एमएम सुंदरेश की बेंच ने माना कि याचिका में रिमांड के आदेश को चुनौती नहीं दी जा सकती. मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए मंत्री बालाजी और उनकी पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.
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