Navjot Singh Sidhu: सिद्धू ने सरेंडर के लिए मांगा कुछ हफ्तों का वक्त, स्वास्थ्य कारणों का दिया हवाला

Updated : May 20, 2022 14:00
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Editorji News Desk

Navjot Singh Sidhu: 34 साल पुराने रोडरेज केस में पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Sidhu) फिलहाल सरेंडर (surrender) नहीं करेंगे. उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए सरेंडर करने के लिए कुछ हफ्तों का समय मांगा है.

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सिद्धू की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में ये मेंशन किया. इस पर जस्टिस ए एम खानविलकर ने सिद्धू के वकील से मामले को CJI के सामने पेश करने और स्पेशल बेंच के गठन की अर्जी दाखिल करने को कहा. हालांकि, दूसरे पक्ष ने इसका विरोध किया और कहा कि 34 साल का मतलब यह नहीं है कि अपराध मर जाता है. अब फैसला सुनाया गया है, तो उन्हें फिर से 3-4 हफ्ते क्यों चाहिए.

किस मामले में मिली है सिद्धू को सजा?

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को ही नवजोत सिंह सिद्धू को साल 1988 के रोड रेज मामले में एक साल के कारावास की सजा सुनाई थी. फैसले के बाद से ही चौतरफा चर्चा थी कि सिद्धू शुक्रवार को पटियाला कोर्ट में सरेंडर करेंगे. हालांकि, सिद्धू ने सरेंडर से राहत की अर्जी पर तुरंत सुनवाई की मांग की थी, जिसकी सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत नहीं दी. लेकिन अब उन्होंने हेल्थ प्रॉब्लम का हवाला देते हुए सरेंडर के लिए समय की मांग की है.

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