MCD Standing Committee: दिल्ली एमसीडी (Delhi MCD) में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के साथ तकरार कम होने का नाम नहीं ले रही है. इस बीच दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) से आम आदमी पार्टी (Aam Admi Party) को झटका दिया है. दरअसल, दिल्ली हाई कोर्ट ने मेयर शैली ओबेरॉय (Shelly Oberoi) के दोबारा कमेटी के सदस्यों का चुनाव कराने के फैसले को खारिज कर दिया है. इसके बाद आम आदमी पार्टी के लिए एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष पद पर अपने उम्मीदवार को जिताना लगभग नामुमकिन हो गया है.
बैलेट को रद्द करने का फैसला कानूनी रूप से सही नहीं
कोर्ट ने कहा कि स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर के बैलेट को रद्द करने का फैसला कानूनी रूप से सही नहीं है. वहीं, कोर्ट ने निर्देश दिया है कि 24 फरवरी 2023 को हुए चुनावों में जो नतीजे आए थे, वही घोषित किए जाएं. गौर करने वाली बात यह है कि हाईकोर्ट ने उन बैलेट की भी गिनती करने को कहा है जिसे पहले रद्द कर दिया गया था.