Delhi Services Act: दिल्ली सेवा बिल (दिल्ली सर्विस बिल) (Delhi Services Bill) को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है. यानी कि अब ये दिल्ली में कानून बन गया है. इस बात की जानकारी भारत सरकार एक एक नोटिफिकेशन (Government of India notification) के जरिये दी गई है. मालूम हो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit shah) ने 1 अगस्त को संसद में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023 पेश किया था. जिसे 3 अगस्त को लोकसभा में और सोमवार 7 अगस्त को राज्यसभा में पास किया गया था. इस बिल पर आम आदमी पार्टी ने कड़ी आपत्ति जताई थी.