Delhi Ordinance 2023: राजधानी दिल्ली में अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़े बिल को आज लोकसभा (Lok Sabha) में पेश किया जाएगा. संशोधित कार्य सूची के अनुसार गृह मंत्री अमित शाह इस बिल को पेश करेंगे. माना जा रहा है कि इस बिल को लेकर संसद में हंगामे के आसार हैं.
बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा 19 मई को केंद्र द्वारा लाए गए अध्यादेश की जगह लेने के लिए इस बिल को पेश किया जाएगा. दिल्ली की आम आदमी पार्टी (AAP) शुरुआत से ही इस अध्यादेश के खिलाफ है. साथ ही वह तमाम विपक्षी दलों से इस बिल का विरोध करने के लिए समर्थन भी मांग चुकी है. कांग्रेस समेत कई विपक्षी पार्टियों ने आप के राष्ट्रीय संयोजक सीएम अरविंद केजरीवाल को समर्थन देने का आश्वासन भी दिया है.
बता दें कि इस अध्यादेश के लाने से कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में तबादलों और नियुक्तियों संबंधी मामलों में फैसले लेने का आधिकार दिल्ली सरकार को दी थी. आप ने अध्यादेश जारी होने के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. जिसके बाद कोर्ट ने ये मामला पांच जजों की संविधान पीठ को सौंप दिया था.