पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान ख़ान की मंगलवार को सिफर मामले में न्यायिक हिरासत को 14 के लिए बढ़ा दिया गया है. पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के प्रमुख इमरान खान को पिछले साल मार्च में शासकीय गोपनीयता अधिनियम के उल्लंघन में गिरफ्तार किया गया था. उन पर अमेरिका स्थित पाकिस्तान दूतावास द्वारा भेजे गए आधिकारिक दस्तावेज (सिफर) की गोपनीयता भंग करने का आरोप है.
इमरान ख़ान की यह तीसरी बार है जब खान की न्यायिक हिरासत को बढ़ाया गया है. उनकी पिछली 14 दिन की हिरासत की अवधि आज समाप्त हो गई है. विशेष अदालत के न्यायाधीश अबुल हसनत जुल्करनैन ने जिला जेल अटक में सुनवाई की. तोशाखाना मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद पांच अगस्त से इमरान खान को इसी जेल में हिरासत में रखा गया है.
सुनवाई के बाद अदालत ने जांच पूरी करने के लिए उनकी न्यायिक हिरासत को 10 अक्टूबर तक बढ़ा दिया.