OPS In CAPF: केंद्रीय अर्धसैनिक बलों (CAPF)'सीएपीएफ' के लाखों जवानों को बड़ा झटका लगा है. दरअसल केन्द्र सरकार ने पुरानी पेंशन स्कीम (old pension scheme) को लागू करने के दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर स्टे ले लिया है. 11 जनवरी 2023 को दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए सीएपीएफ में पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने का आदेश दिया था. फैसले के खिलाफ केन्द्र सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई और फरवरी 2024 तक सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पर रोक लगा दिया. सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बेला त्रिवेदी की पीठ ने ये स्टे ऑर्डर दिया है.
इससे पहले केन्द्रीय अर्धसैनिक बलों के लिए पुरानी पेंशन लागू करने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए 8 सप्ताह के भीतर इसे लागू करने का आदेश दिया था, लेकिन केन्द्र ने अदालत से 12 सप्ताह तक वक्त देने की मांग की थी. केन्द्र ने हाईकोर्ट में इसे लागू करने का वादा नहीं किया था बल्कि इस पर सोच-विचार करने की बात कही थी. इसके बाद केन्द्र ने सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले लिया.
इस मुद्दे पर सीएपीएफ के जवानों और अधिकारियों का कहना है कि केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में सशस्त्र सेना वाले सभी कानून लागू होते हैं. सरकार खुद मान चुकी है कि ये भारत संघ के सशस्त्र बल हैं, इन्हें अलाउंस भी सशस्त्र बलों की तर्ज पर मिलते हैं. इन बलों में कोर्ट मार्शल का भी प्रावधान है. ऐसे में इनके साथ क्यों दोहरा मापदंड अपनाया जा रहा है?
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