उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो और मोटोजीपी का आयोजन किया जा रहा है. इस आयोजन को देखते हुए गौतमबुद्ध नगर पुलिस ने पहले जो ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की थी, अब उसमें थोड़ा बदलाव कर दोबारा ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है.
पहले की एडवाइजरी के मुताबिक, नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे पर माल वाहक वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, लेकिन संशोधित एडवाइजरी में कहा गया है कि नो-एंट्री आदेश शुक्रवार से सोमवार तक सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 3 बजे से रात 10 बजे तक ही लागू किया जाएगा.
हालांकि, पुलिस ने बताया कि ये प्रतिबंध जरूरी सामान जैसे दूध, सब्जियां और दवाइयां ले जा रही गाड़ियों पर नहीं लगेंगे. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, नो-एंट्री आदेश को 21 से 25 सितंबर तक ट्रेड शो-2023 और 22 से 24 सितंबर तक मोटोजीपी इवेंट के लिए संशोधित किया गया है.
बता दें कि ये नियम सिर्फ माल वाहक गाड़ियों के लिए ही लागू किया गया है. ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक, कोई भी नियम का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी. ट्रैफिक पुलिस ने एक 9971009001 हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है.