Nagpur News: नागपुर में सेना के जवान के निधन के बाद भी पत्नी को पेंशन नहीं मिल रही थी. दस्तावेजों की फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद भी बैंक के खाते में पेंशन नहीं आई. बाद में पता चला कि पेंशन तो पहली पत्नी के खाते में जा रही है. अब जवान की दूसरी पत्नी ने पेंशन के लिए एलोपमेंट सर्टिफिकेट (पलायन प्रमाण पत्र) की मदद ली है. बताया जा रहा है कि उसे जल्द ही पेंशन का हक मिल सकता है.
बता दें कि शादी के कुछ समय बाद ही पहली पत्नी और जवान अलग हो गए थे, लेकिन दस्तावेजों में पहली पत्नी का नाम ही दर्ज था. कानूनी तौर पर दोनों का कभी तलाक ही नहीं हुआ.
खबरों के मुताबिक नियम पुस्तिका में पलायन प्रमाण पत्र का कोई प्रावधान नहीं है. लेकिन अधिकारियों ने विशेष अनुमति लेने का फैसला किया है. इससे महिला को सैनिक की विधवा के रूप में मान्यता दी जाएगी और उसे पेंशन मिलेगी.