Mumbai: मुंबई में पटाखे जलाने के समय में दी गई छूट को कम किया गया है. बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिवाली के दिन सिर्फ दो घंटे यानी रात 8 बजे से 10 बजे तक पटाखे जलाने की अनुमति दी है. शुक्रवार को कोर्ट ने अपने पहले के आदेश में संशोधन करते हुए ये फैसला सुनाया.
अदालत ने कहा, 'वायु प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है. हम आपातकालीन स्थिति में हैं. बहुत सारे प्रयास किए गए हैं, लेकिन शायद कुछ और करने की जरूरत है.'
बता दें कि मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और जस्टिस जीएस कुलकर्णी की पीठ ने 6 नवंबर को शाम 7 बजे से रात 10 बजे के बीच तीन घंटे के लिए पटाखे फोड़े की अनुमति दी थी, लेकिन अब उस समय सीमा को घटा दिया है.