Awadhesh Rai murder case: मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) को वाराणसी की एमपी-एमएलए कोर्ट (MP-MLA Court) ने उम्रकैद की सजा (life sentence) सुनाई है. अवधेश राय हत्याकांड मामले में मुख्तार अंसारी पर एक लाख रु का जुर्माना भी लगा है. अवधेश राय पूर्व मंत्री व पिंडरा के कई बार विधायक रहे हैं और उनके छोटे भाई अजय राय कांग्रेस (Congress leader Ajay Rai) के कद्दावर नेता हैं.
32 साल पहले यानी 3 अगस्त 1991 वाराणसी में अवधेश राय की हत्या कर दी गई थी. हत्या का आरोप मुख्तार अंसारी पर लगा था.
खुद अवधेश राय के भाई और कांग्रेस नेता अजय राय ने इस घटना को लेकर FIR दर्ज कराया था. अजय राय ने हत्या का आरोप मुख्तार अंसारी पर लगाया था. वकीलों ने कहा कि तीन अगस्त 1991 को कांग्रेस नेता अजय राय और उनके भाई अवधेश वाराणसी में अपने घर के दरवाजे पर खड़े थे, तभी अंसारी समेत कुछ कार सवार हमलावर वहां आए और उन्होंने अवधेश को गोली मार दी. उन्होंने बताया कि जवाब में अजय राय ने भी अपनी लाइसेंसी पिस्तौल से गोली चलाई, जिसके बाद हमलावर अपनी कार छोड़कर भाग गए. अवधेश को कबीरचौरा स्थित अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. इस केस में पूर्व विधायक अब्दुल कलाम, भीम सिंह, कमलेश सिंह और राकेश श्रीवास्तव को भी आरोपी बनाया गया था.
अवधेश राय के भाई और कांग्रेस नेता अजय राय ने इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह हमारे कई वर्षों के इंतजार का अंत है, मैंने, मेरे माता-पिता, अवधेश की बेटी और पूरे परिवार ने सब्र रखा था. हम मुख्तार अंसारी के आगे नहीं झुके. सरकारें आईं, गईं और मुख्तार ने खुद को मजबूत किया, लेकिन हमने हार नहीं मानी. आज अदालत ने मुख्तार को मेरे भाई की हत्या के मामले में दोषी ठहराया है.