चूहे को मारना (Rat kill) एक शख्स को इतना महंगा पड़ा कि जिसकी कल्पना उसने सपने में भी नहीं की होगी. दरअसल यूपी के बदायूं (badayun) में एक शख्स ने एक चूहे को पानी में डुबोकर मार दिया था. आजतक की खबर के मुताबिक
एनिमल एक्टिविस्ट विकेन्द्र शर्मा (Animal activist Vikendra Sharma) की शिकायत के बाद इस मामले पर बदायूं पुलिस ने एक्शन लिया है. अपनी शिकायत में विकेन्द्र कुमार ने बताया था कि मनोज कुमार ने चूहे की पुंछ पर पत्थर बांधकर उसे नाले में फेक दिया था. उन्होंने ये भी कहा कि नाले में कूदकर उन्होंने चूहे की जान बचाने की कोशिश भी की लेकिन वो बच नहीं पाया.
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चूहे का पोस्टमार्टम
इस मामले के तूल पकड़ने के बाद चूहे का पोस्टमार्टम भी कराया गया है. शनिवार को बरेली के भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (आईवीआरआई) में इस चूहे का पोस्टमार्टम किया गया. जिसकी रिपोर्ट 4 से 5 दिन में आने की खबर है.
कितनी मिल सकती है सजा ?
गौरतलब है कि जानवरों की हत्या या उनके हाथ- पैर काट कर अपाहिज करने के दोषी पाए जाने पर IPC की धारा 429 के तहत 5 साल तक कैद की सजा या जुर्माना ये दोनों तक हो सकती है.