हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुकी उबर इंडिया (Uber India) पर मुंबई के एक कंज्यूमर कोर्ट (Mumbai Consumer Court) ने कड़ा एक्शन लिया है. कोर्ट ने Uber India एक पैसेंजर को सही सर्विस प्रोवाइड नहीं कराने का दोषी मानते हुए 20 हजार रुपये का जुर्माना (Penalty on Uber India) लगाया है. अब उबर इंडिया महिला पैसेंजर को बतौर जुर्माना ये धनराशि देगी.
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क्या है पूरा मामला ?
दरअसल महिला यात्री ने कंज्यूमर कोर्ट (Consumer Court) में एक याचिका दाखिल कर उबर पर गंभीर आरोप लगाए थे. मुंबई की महिला ने कहा था कि उबर कैब चालक (Uber cab driver) की वजह से उनकी फ्लाइट छूट गई. इसके बाद उन्हें दूसरी फ्लाइट बुक करनी पड़ी थी. कोर्ट ने पाया कि उबर इंडिया अपने कस्टमर को समय पर कैब की सुविधा देने में असफल रही. इसलिए महिला की फ्लाइट छूट गई. कोर्ट ने महिला यात्री के दावे को सही पाया और कंपनी को मुआवजा देने का आदेश दिया.
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4 साल पुराना है मामला
बता दें कि 12 जून 2018 को महिला ने मुंबई से चेन्नई जाने वाली फ्लाइट (Mumbai to Chennai Flight) के लिए उबर राइड बुक की थी. बुकिंग के बाद कैब करीब 14 मिनट के बाद पहुंची. जो अनुमानित समय से बहुत ज्यादा था. महिला के सही समय पर एयरपोर्ट नहीं पहुंचने से उसकी फ्लाइट 10 से 15 मिनट पहले छूट गई. अब कोर्ट ने उबर इंडिया को समय पर एयरपोर्ट न पहुंचने के कारण हुए मानसिक परेशानी के लिए 10,000 रुपये और मुकदमेबाजी के लिए 10,000 रुपये का जुर्माना देने का आदेश दिया है.