सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि खेल के मैदान के बिना कोई स्कूल नहीं हो सकता. स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे भी अच्छे पर्यावरण और माहौल के हकदार हैं. सुप्रीम कोर्ट ने यह तल्ख टिप्पणी हरियाणा (Haryana)के यमुनानगर में एक स्कूल(school) के खेल मैदान के लिए आरक्षित जमीन पर अनधिकृत कब्जे को लेकर की. कोर्ट ने हरियाणा सरकार को स्कूल परिसर से तुरंत अतिक्रमण (Encroachment) हटाने का आदेश दिया.
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live law की खबर के मुताबिक जस्टिस एमआर शाह(Justice MR Shah) और जस्टिस बीवी नागरत्ना की खंडपीठ ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के एक आदेश को नामंजूर कर दिया, जिसमें स्कूल के पास अतिक्रमण को नियमित करने की अनुमति दी गई थी. हाईकोर्ट (High Court) ने इस आदेश को साल 2016 में दिया था.
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