Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी, कहा- खेल के मैदानों के बिना स्कूल नहीं हो सकते

Updated : Mar 08, 2023 12:52
|
Editorji News Desk

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि खेल के मैदान के बिना कोई स्कूल नहीं हो सकता. स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे भी अच्छे पर्यावरण और माहौल के हकदार हैं. सुप्रीम कोर्ट ने यह तल्ख टिप्पणी हरियाणा (Haryana)के यमुनानगर में एक स्कूल(school) के खेल मैदान के लिए आरक्षित जमीन पर अनधिकृत कब्जे को लेकर की. कोर्ट ने हरियाणा सरकार को स्कूल परिसर से तुरंत अतिक्रमण (Encroachment) हटाने का आदेश दिया.

ये भी देखे: RSS प्रमुख भागवत का अहम बयान, अंग्रेजों ने भारत की शिक्षा प्रणाली को किया ध्वस्त

live law की खबर के मुताबिक जस्टिस एमआर शाह(Justice MR Shah) और जस्टिस बीवी नागरत्ना की खंडपीठ ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के एक आदेश को नामंजूर कर दिया, जिसमें स्कूल के पास अतिक्रमण को नियमित करने की अनुमति दी गई थी. हाईकोर्ट (High Court) ने इस आदेश को साल 2016 में दिया था.

ये भी पढ़े;पटना में राबड़ी देवी के घर CBI का छापा, डिप्टी CM तेजस्वी यादव भी हैं मौजूद

Supreme CourtSchoolHariyana

Recommended For You

editorji | भारत

Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ में दर्दनाक हादसा! कुएं में जहरीली गैस के रिसाव से पांच लोगों की मौत

editorji | भारत

Arvind Kejriwal Arrest: CM केजरीवाल के मामले में दिल्ली HC का CBI को नोटिस, कब होगी अगली सुनवाई?

editorji | भारत

Noida के Logix Mall में आग लगने की वजह से मची चीख-पुकार, देखें हाहाकारी VIDEO

editorji | भारत

Paris 2024 Olympics: PM मोदी ने खिलाड़ियों से की बात, दिया ये खास मंत्र

editorji | भारत

Amritpal Singh: अमृतपाल सिंह को शपथ ग्रहण के लिए दिल्ली ले जाया जाएगा, कैसी है पंजाब पुलिस की तैयारी?