Mohammed Zubair को सुप्रीम कोर्ट से राहत, UP पुलिस को 5 FIR पर कार्रवाई नहीं करने का दिया आदेश

Updated : Jul 20, 2022 16:41
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Editorji News Desk

तीन हफ्ते से भी अधिक समय से जेल में बंद ऑल्ट न्यूज के को-फाउंडर मोहम्मद जुबैर (Mohammed Zubair) को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से सोमवार को बड़ी राहत मिली है. देश की सबसे बड़ी अदालत ने यूपी पुलिस (UP Police) को उनके खिलाफ दर्ज सभी 5 एफआईआर (FIR) पर कार्रवाई न करने का आदेश दिया है. सर्वोच्च अदालत ने पूछा है कि जुबैर को जब एक मामले में अंतरिम जमानत मिलती है तो उसे किसी और मामले में गिरफ्तार कर लिया जाता है...जबकि सभी FIR की सामग्री एक जैसी ही लगती है. क्या ये परेशान करने वाली चीज नहीं है? अदालत ने यूपी पुलिस को नोटिस जारी कर इस पर जवाब मांगा है. 

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अदालत ने निर्देश दिया है कि वो बुधवार को जुबैर की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा तब तक उसके खिलाफ कोई आक्रामक कदम न उठाया जाए. इसके अलावा कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल को भी इस मामले में सहायता करने के लिए कहा है. उधर कोर्ट में सुनवाई के दौरान जुबैर की ओर से पेश हुईं वकील वृंदा ग्रोवर ने कहा कि जुबैर एक फैक्ट चेकर हैं और उन्हें 27 जून को गिरफ्तार किया गया था. उसके बाद से ही वो जमानत की गुहार लगा रहे हैं लेकिन एक ही तरह के मामले में उन पर नए FIR दर्ज हो रहे हैं. इनमें से कुछ मामले तो साल 2021 से भी पुराने हैं. सीतापुर मामले में जमानत मिलने के बाद अब हाथरस पुलिस उन्हें 14 दिन के रिमांड पर मांग रही है. ये गलत है.

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