Haryana government in defense of Ram Rahim: डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह (Gurmeet Ram Rahim) “कट्टर अपराधी” नहीं हैं, और हत्या के दो अलग-अलग मामलों में उनकी सजा को “सीरियल किलिंग” करार नहीं दी जा सकती है. यह बातें हरियाणा सरकार (Haryana government) की ओर से पैरोल के आदेश को चुनौती देने वाली एक याचिका के जवाब में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab and Haryana High Court) कही गई है.
हाईकोर्ट में दिये तर्क में सरकार की ओर से यह भी कहा गया है कि गुरमीत दोनों हत्याओं में दोषी जरूर हैं, लेकिन वो हमलावर नहीं थे. हरियाणा सरकार की ओर से रोहतक की सुनारिया जेल के अधीक्षक सुनील सांगवान ने यह जवाब हाईकोर्ट में दाखिल किया है.
बता दें कि गुरमीत राम रहीम सिंह को 21 जनवरी को 40 दिन की पैरोल रिहा किया गया था. शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से डेरा प्रमुख को बार-बार पैरोल दिए जाने को लेकर हाई कोर्ट में यह याचिका लगाई थी.
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