Patna HC on Bulldozer Action: पटना हाईकोर्ट (HC) ने एक महिला के घर पर बुलडोजर (Bulldozer) चलाने के मामले में बिहार पुलिस (Bihar police) को जमकर फटकार लगाई है. कोर्ट ने कहा कि तमाशा बना दिया है किसी का भी घर बुलडोजर से तोड़ देंगे. जस्टिस संदीप कुमार ने सवाल किया कि यहां भी बुलडोजर चलने लगा? आप किसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं राज्य का या किसी निजी व्यक्ति का?
दरअसल, पीड़ित पक्ष ने याचिका में आरोप लगाया था कि पुलिस ने भू-माफिया के साथ मिलकर उनके घर पर बुलडोजर चलवा दिया. जिसपर सुनवाई करते हुए जज ने साफ कहा कि अगर घर को गलत तरीके से तोड़ा गया है तो ये सुनिश्चित किया जाएगा कि इसमें शामिल प्रत्येक अधिकारी की जेब से याचिकाकर्ता को 5 लाख रुपये का भुगतान किया जाए. जस्टिस कुमार ने कहा कि ऐसा लगता है कि पुलिस अधिकारी, कुछ भू-माफियाओं की 'मिलीभगत' से काम कर रहे हैं. अब मामले में अगली सुनवाई 8 दिसंबर को होगी और कोर्ट ने इस दौरान सीनियर पुलिस अधिकारी को भी पेश होने के लिए कहा है.