यूपी के मुरादाबाद (Moradabad) में किशोर न्याय बोर्ड (Juvenile Justice Board) ने एक नाबालिग को 15 दिनों तक गौशाला साफ करने की सजा सुनाई है. किशोर न्याय बोर्ड ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) पर आपत्तिजनक टिप्पणी और पोस्ट करने के लिए ये अनोखी सजा सुनाई. अब नाबालिग को 15 दिन तक सामुदायिक सेवा के रूप में गौशाला का सार्वजनिक स्थान साफ करना होगा.
आज तक की खबर के मुताबिक आरोपी नाबालिग है और उसका ये पहला अपराध है, इसलिए बोर्ड ने यह सजा दी. JJB के सदस्यों ने उसे समुदाय की सेवा करने का मौका दिया है. जेजेबी अध्यक्ष आंचल अधाना (Aanchal Adhana) ने सदस्यों के साथ ये फैसला सुनाया, साथ ही जेजेबी ने किशोर पर आईटी एक्ट के तहत 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
क्या है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट ?
बता दें जुवेनाइल जस्टिस एक्ट (Juvenile Justice Act) में 16 साल तक की आयु के लड़कों और 18 वर्ष तक की आयु की लड़कियों के अपराध करने पर बाल अपराधी माना जाता है. बाल अपराधी की उम्र सीमा अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग निर्धारित की गई है. भारत में बाल अधिनियम 1986 में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट लागू हुआ था. जिसका उद्देश्य बच्चों को सुधारना है.