ड्राइविंग लाइसेंस (DL) बनाना अब बेहद आसान हो चुका है. केंद्र सरकार ने हाल में इससे जुड़े नियमों में कुछ बदलाव किया है. इसके बाद आम आदमी को ड्राइविंग लाइसेंस के लिए रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस - आरटीओ (RTO) के चक्कर लगाने, लंबी लाइन में खड़े होने की जरूरत नहीं है. अब केंद्र सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के नियमों को बेहद आसान बना दिया है.
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, अब आप किसी भी मान्यता प्राप्त ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए खुद को रजिस्टर करवा सकते हैं. आपको बस ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल से ट्रेनिंग लेनी होगी और वहां टेस्ट पास करना होगा. इसके बाद ऐप्लिकेंट को स्कूल सर्टिफिकेट जारी करेगा. इस सर्टिफिकेट के आधार पर एप्लिकेंट को ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया जाएगा. यह नए नियम 1 जुलाई 2022 से लागू होंगे.
किस प्रोसेस से गुजरना होगा
इसके लिए सबसे पहले आपको अपने नजदीक के ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल में खुद को रजिस्टर करना होगा, उसके बाद एक कोर्स करना होगा. लाइट मोटर व्हीकल (LMV) का ये कोर्स 4 हफ्ते का है, जो 29 घंटे चलेगा.
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मंत्रालय ने इस कोर्स के जो पाठ्यक्रम निर्धारित किए हैं, उन्हें 2 हिस्सों में बाटा गया है
1. थ्योरी
2. प्रैक्टिकल
पहले आपको 8 घंटे में थ्योरी की जानकारी दी जाएगी. इस पूरे हिस्से में सड़क शिष्टाचार, रोड रेज, यातायात शिक्षा, दुर्घटनाओं की वजहों को समझना, फर्स्ट ऐड और fuel efficiency driving, जैसे विषयों को बताया जाएगा. वहीं प्रैक्टिकल के लिए सड़कों, हाइवे, शहर की सड़क, गांव के रास्ते, रिवर्सिंग और पार्किंग आदि के लिए 21 घंटे का समय मिलेगा.
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