Madhumita Murder Case: यूपी के बाहुबली नेताओं में गिने जाने वाले पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी को 20 साल बाद जेल से रिहा किया जाएगा. राज्यपाल की अनुमति से कारागार प्रशासन और सुधार विभाग ने ये आदेश जारी किया है.
दरअसल आजीवन कारावास की सजा काट रहे पति-पत्नी को उनके अच्छे आचरण, जेल में बिताई गई सजा की अवधि 20 साल 1 महीना और 19 दिन को देखते हुए रिहा किया जा रहा है. हालांकि, सजा काटने के दौरान अमरमणि त्रिपाठी ज्यादातर समय बीआरडी मेडिकल में एडमिट रहे.
आदेश में कहा गया है कि अगर किसी दूसरे मामले में जेल में रखने की जरुरत न हो तो उन्हें कारागार से मुक्त कर दिया जाए. दोनों गोरखपुर जेल में 20 साल से आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं. दया याचिका के तहत दोनों की रिहाई हो रही है.
दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों कैदियों को जेल से अच्छे आचरण के आधार पर रिहाई की सलाह दी थी. इसके बाद अमरमणि त्रिपाठी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. जिसके बाद 10 फरवरी 2023 को उनकी रिहाई का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया था.
आपको बता दें कि कवियित्री मधुमिता शुक्ला की हत्या कर दी गई थी. इस हत्याकांड की जांच सीबीआई ने की थी और अमरमणि त्रिपाठी और उनकीपत्नी मधुमणि को दोषी माना था और कोर्ट ने दोनों को आजीवन कारावास की सजा दी थी.
अमरमणि के रिहाई के आदेश के बाद मधुमिता की बहन निधि शुक्ला का बयान सामने आया है। इसमें वह कह रही हैं, "राज्यपाल के आदेश पर मुझे बहुत हैरानी हुई। क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार और राज्यपाल को 15 दिन से बराबर हम सूचना दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में हमारी याचिका स्वीकार हो चुकी है
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