UP Liquor Policy: उत्तर प्रदेश में इस साल एक अप्रैल से नयी आबकारी नीति लागू हो गई. अब शराब की कीमतों में इजाफा होना तय है. नयी आबकारी नीति 2023-24 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमण्डल (Uttar Pradesh Cabinet) ने शनिवार को मंजूरी दे दी. सरकार द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, विदेशी शराब, बीयर, भांग (Foreign Liquor, Beer, Cannabis) की फुटकर दुकानों और मॉडल दुकानों के लाइसेंस शुल्क में 10% की वृद्धि की गई है.
सरकार ने नयी आबकारी नीति में मॉडल दुकानों पर कैंटीन सुविधा चलाने के लिए शुल्क को वर्तमान के दो लाख रुपये से बढ़ाकर तीन लाख रुपये कर दिया है. बता दें सरकार ने अगले वित्तीय वर्ष में आबकारी विभाग से करीब 45 हजार करोड़ रुपये का राजस्व (Revenue) जुटाने का लक्ष्य तय किया है. यह पिछले वर्ष के लक्ष्य से पांच हजार करोड़ अधिक है.