High Security Number Plate: पंजाब सरकार (Punjab Goverment) ने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (High Security Number Plate) को लेकर लोगों से मोटी रकम वसूलने की तैयारी में है. इसके लिए पंजाब परिवहन विभाग (Punjab Transport Department) ने आखिरी चेतावनी भी जारी कर दी है. विभाग ने नोटिस जारी कर कहा है कि लोग 30 जून तक अपनी गाड़ी पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवा लें. एक जून से मोटर वाहन एक्ट, 1988 की धारा 177 के तहत कार्रवाई होगी. इसमें पहली बार पकड़े जाने पर दो हजार रुपये जुर्माना होगा, जबकि इसके बाद पकड़े जाने पर 3 हजार रुपये के हिसाब से जुर्माना वसूला जाएगा.
वाहनों को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा
बता दें कि राज्य परिवहन विभाग ने यहां तक चेतावनी दी है कि वाहनों को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा. गौरलतब है कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट पर सुरक्षा के लिए यूनिक लेजर कोड भी प्रिंट होता है. हर वाहन के लिए अलग कोड दिया जाता है. इसे आसानी से हटाया नहीं जा सकता.