हरियाणा के नूंह में सोमवार को हुई सांप्रदायिक झड़प के बाद हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं जिसके चलते हरियाणा के कई इलाकों में इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है।
आइए जानें इंटरनेट बंद करने के नियम और कहां-कहां अबतक इंटरनेट सेवा को बंद किया गया है।
इंटरनेट बंद करने के नियम
केंद्र व राज्य सरकार सस्पेन्शन ऑफ लेलेकोम सर्विसेज साल 2017 के नियम के तहत इंटरनेट सेवा को बंद कर सकती है। डीएम को कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोजीजर सीआरपीसी के सेक्शन 1973 की 144 के अंतर्गत इंटरनेट सेवा बंद करने का अधिकार है। इसके अलावा सरकार द इंडियन टेलिग्राम एक्ट 1885 सेक्शन 5(2) के तहत भी इंटरनेट बंद कर सकती है। हालाकिं साल 2017 से पहले इंटरनेट को बंद करने का अधिकार जिले के डीएम के पास भी होता था। लेकिन साल 2017 में इस कानून में बदलाव किया गया ,जिसके बाद इंटरनेट को बंद करने के लिए केंद्र सरकार या फिर केंद्रीय गृह सचिव की इजाज़त लेना अनिवार्य होती है। और ये इजाज़त किसी भी आपात स्थिति में सुरक्षा बनाए रखने के लिए ली जाती है।
कहां-कहां अबतक इंटरनेट सेवा को बंद किया गया
2012 : 3 बार
2013 : 5 बार
2014 : 6 बार
2015 : 14 बार
2016 : 31 बार
2017 : 79 बार
2019 : 109 बार
2020 : 132 बार
2021 : 101 बार
2022 : 77 बार
2023 : करीब 58 बार