Ghaziabad: गाजियाबाद के लोग रहें अलर्ट, अगले 58 दिनों तक धारा 144 लागू, इन नियमों का करना होगा पालन

Updated : Sep 07, 2022 10:52
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Editorji News Desk

राजधानी दिल्ली (Delhi) से सटे गाजियाबाद (Ghaziabad) में अगले 58 दिनों के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है. यानी 1 सितंबर से लेकर 28 अक्टूबर तक किसी भी सार्वजनिक जगह (Pulblic Place) पर पांच या उससे अधिक लोगों के जमा होने की अनुमति नहीं होगी. त्योहारी सीजन के दौरान जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए डीएम (DM) ने बुधवार को ये आदेश जारी किया है. ये आदेश 28 अक्टूबर तक प्रभावी रहेगा.

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इन नियमों का करना होगा पालन

डीएम की ओर से जारी आदेश में महात्मा गांधी जयंती (Mahatma Gandhi Jayanti) से लेकर दुर्गा पूजा (Durga Puja) और दीपावली (Deepawali) तक का जिक्र है. डीएम की ओर से जारी आदेश के मुताबिक अगले 58 दिनों तक किसी भी सार्वजनिक स्थान पर 5 या उससे अधिक लोगों को जमा होने की अनुमति नहीं होगी. रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर नहीं बजाया जा सकेगा. इस दौरान कोई भी व्यक्ति या संस्था सरकार के निर्देशों का उल्लंघन नहीं करेगा. साथ ही पोस्टर और भ्रामक प्रचार करने पर भी पाबंदी रहेगी. सरकारी या प्राइवेट कर्मचारियों को ड्यूटी पर जाने से नहीं रोका जाएगा. धार्मिक, राजनीतिक और जातीय भावनाओं को भड़काने वाले नारों पर रोक रहेगी. इस दौरान न तो कोई ट्रैफिक जाम करेगा और ना ही बाधित करेगा. सार्वजनिक जगहों पर किसी तरह की सभा के अलावा धार्मिक या कोई भी जुलूस या प्रदर्शन के लिए उप जिला मैजिस्ट्रेट की अनुमति जरूरी होगी. 

Ghaziabaadfestive seasonDMSection 144

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