दिल्ली (Delhi) के तीस हजारी कोर्ट (Tis Hazari Court) ने F##k off शब्द को लेकर बड़ा आदेश जारी किया है. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि F##k off एक अमेरिकन स्लैंग है जिसका भारतीय सोसाइटी में उपयोग करना अनुचित है. एडीशनल सेशन जज संजय शर्मा (Additional Sessions Judge Sanjay Sharma) ने अपने आदेश में कहा कि ये एक सेक्सुअली टिप्पणी (sexually remark)है जो कि बेहद आपत्तिजनक और अपमानजनक है. कोर्ट ने कहा कि इस शब्द को जाने दो या जाओ के संदर्भ में उपयोग नहीं किया जा सकता.
ASJ संजय शर्मा ने अपने आदेश में कहा- 'F##k off एक अमेरिकन स्लैंग है जो की आपत्तिजनक है. भारतीय सोसाइटी, स्कूल और कॉलेजों में इस शब्द का उपयोग नहीं किया जा सकता. इस शब्द का मतलब अपमानजनक और किसी को प्रताड़ित करना है.'
कोर्ट ने ये आदेश उस याचिका की सुनवाई के दौरान दिया, जिसमें तौसीफ अल हसन नाम के युवक के खिलाफ एक महिला पर F##k off और 'बाजारू औरत' जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर उसे अपमानित करने का आरोप है. कोर्ट ने याचिका में इस बात को खारिज कर दिया कि 'फक ऑफ' शब्द को भारतीय सोसाइटी में किसी भी स्लैंग के तरीके से लिया जा सकता है.