Delhi News: दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने उस नाबालिग लड़की को शेल्टर होम भेज दिया, जिसकी मां ने बेटी के प्रेग्नेंट (Pregnant) होने के कारण उसे अपनाने से मना कर दिया था. आपको बता दें कि वह करीब दो महीने पहले लापता हो गई थी.
न्यूज़ एजेंसी पीटीआई की खबर के मुताबिक- न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति शालिंदर कौर की पीठ ने दिल्ली पुलिस (Delhi Police) को लड़की को हरि नगर में शेल्टर होम ले जाने का निर्देश दिया.
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उच्च न्यायालय लड़की की मां की याचिका पर सुनवाई कर रहा था. याचिका में पुलिस अधिकारियों को उनकी बेटी को पेश करने का निर्देश देने की मांग की गई थी, जो सितंबर से लापता थी और संदेह था कि वह एक लड़के के साथ भाग गई है.
याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट को बताया कि लड़की को इलाके का एक लड़का बहला-फुसलाकर ले गया, जिसने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और उसका कथित तौर पर अश्लील वीडियो बना लिया है. उसके खिलाफ सितंबर में मामला दर्ज कराया गया था.