सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के आदेश के बाद दिल्ली के जहांगीरपुरी (Jahangirpuri violence) में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर रोक लगा दी गई है. इस बाबत टॉप कोर्ट ने ccc को नोटिस भेजकर कहा कि मामले की सुनवाई पूरी होने तक यथास्थिति बनाए रखें. वहीं इस मामले में जहांगीरपुरी SHO और दिल्ली के मुख्य सचिव को भी कोर्ट द्वारा लीगल नोटिस भेजा गया.
बता दें कि अदालत में जमीयत उलेमा ए हिंद (Jamiat Ulema-e-Hind) ने बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाने की याचिका दायर करते हुए कहा था कि अतिक्रमण हटाने से पहले किसी भी तरह का नोटिस नहीं दिया गया.
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गुरुवार को एक बार फिर इस मामले पर टॉप कोर्ट में सुनवाई होगी. बुलडोजर एक्शन (Bulldozer) रोके जाने की पुष्टि करते हुए एमसीडी के मेयर राजा इकबाल ने कहा कि कोर्ट का जो भी ऑर्डर होगा वो उसका पूरी तरह से पालन करेंगे. मेयर बोले कि सुबह 11:30 बजे तक बुलडोजर सिर्फ मलबा ही हटा पाए थे.
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हालांकि, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद भी काफी समय तक जहांगीरपुरी में अतिक्रमण हटाने का काम जारी रहा. मालूम हो कि सुबह नौ बुलडोजर जहांगीरपुरी में अतिक्रमण हटाने पुहंचे थे. इस दौरान वहां दिल्ली पुलिस और RAF के करीब 1500 जवान भी मौके पर मौजूद थे.