Agneepath Scheme: अग्निपथ योजना को चुनौती देने वाली सभी याचिका दिल्ली HC से खारिज, कहा- मांग जायज नहीं

Updated : Mar 01, 2023 11:25
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Editorji News Desk

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने केंद्र सरकार के अग्निपथ योजना (Agneepath Scheme) को चुनौती देने वाली सभी 23 याचिकाओं को खारिज कर दिया है. याचिकाओं को खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि इस योजना का मकसद सेनाओं को बेहतर तरीके से तैयार करना है और ये देश हित में है. इतना ही नहीं कोर्ट ने सेना में पुरानी नीति के आधार पर होने वाली नियुक्ति की मांग को भी खारिज कर दिया और कहा कि ये मांग जायज नहीं है. इससे पहले पूरे मामले में हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने 15 दिसंबर को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था.

इसे भी पढ़ें: Punjab Incident: '1000 लोगों को पूरा पंजाब नहीं मान सकते', अमृतपाल और अजनाला थाने पर हमले पर बोले CM मान

बता दें कि अग्निपथ योजना के खिलाफ देश के अलग-अलग हिस्सों में 23 याचिकाएं दायर की गई थी. इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने सभी मामलों को सुनवाई के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया था. जिस पर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है. 

Delhi High Courtagnipath

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