उत्तराखंड(Uttarakhnad) के नैनीताल हाईकोर्ट(Nainital High court) के एक फैसले से करीब 4000 परिवारों (Familes( पर सड़क पर आने का खतरा पैदा हो गया है. दरअसल कोर्ट ने रेलवे(Railway) की 29 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जे(Encroachments) को गिराने का आदेश दिया है. इसके बाद बनभूलपुरा क्षेत्र( Banbhoolpura) में करीब 50 हजार लोगों के सिर से छत छिनने का खतरा मंडराने लगा है. ये लोग यहां 4 हजार से अधिक कच्चे-पक्के मकानों में सालों से रह रहे हैं. इनमें अधिकतर मुस्लिम (Muslim) हैं. दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस क्षेत्र में 4 सरकारी स्कूल, 11 निजी स्कूल, एक बैंक, दो ओवरहेड पानी के टैंक, 10 मस्जिद और चार मंदिर हैं.
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नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ बुधवार को लोगों ने प्रदर्शन किया. वो कई दिनों से हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं. अब उनकी सारी उम्मीदें सुप्रीम कोर्ट से हैं. याचिकाकर्ताओं की तरफ से कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद केस की पैरवी करेंगे. वहीं रेलवे की बात करें तो उसने समाचार पत्रों के जरिए नोटिस जारी कर अतिक्रमणकारियों को 1 हफ्ते के अंदर यानी 9 जनवरी तक कब्जा हटाने को कहा. वहीं स्थानीय प्रशासन ने भी कोर्ट के फैसले को तामील कराने के लिए पूरी तैयारियां कर रखी हैं.
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