SC Collegium: जजों की नियुक्ति के लिए अपनाई जाने वाली कॉलेजियम प्रक्रिया (Collegium) को लेकर केंद्र और सुप्रीम कोर्ट के बीच टकराव बढ़ता ही जा रहा है. हाल ही में कानून मंत्री रिजिजू ( Law Minister Kiren Rijiju) ने पत्र लिखकर कॉलेजियम में सरकार के प्रतिनिधि को शामिल करने की मांग की थी. अब एक बार फिर उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर एस सोढ़ी (Judge RS Sodhi) का एक इंटरव्यू शेयर कर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को आड़े हाथों लिया है. इंटरव्यू में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने खुद न्यायाधीशों की नियुक्ति का फैसला कर संविधान (constitution) को 'हाईजैक' (hijacke) कर लिया है. किरेन रिजिजू ने कहा कि यह एक न्यायाधीश की आवाज है.
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गौरतलब है कि अपने इंटरव्यू में न्यायमूर्ति सोढ़ी ने कहा कि कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है. शीर्ष अदालत कानून नहीं बना सकती क्योंकि उसके पास ऐसा करने का अधिकार नहीं है. उन्होंने कहा कि कानून बनाने का अधिकार संसद का है. उन्होंने आगे कहा कि क्या आप संविधान में संशोधन कर सकते हैं? केवल संसद संविधान में संशोधन करेगी, लेकिन इस मुद्दे पर मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने संविधान को 'हाईजैक' किया है. इसके बाग उन्होंने कहा कि हम न्यायाधीशों की नियुक्ति करेंगे.