Law Commission on Age Of Consent: लॉ कमीशन ने सहमति से संबंध बनाने की उम्र को लेकर अपना सुझाव कानून मंत्रालय को भेज दिया है. कमीशन ने पॉक्सो (POCSO) कानून के तहत सहमति की उम्र 18 साल से 16 साल न करने की सिफारिश सौंपी है. विधि आयोग का कहना है कि इसे जजों के विवेक पर छोड़ दिया जाना चाहिए.
हालांकि सहमति के मामलों में लॉ कमीशन ने पॉक्सो कानून में कुछ संशोधन की जरूरत को बताया है. आयोग का मानना है कि संबंध बनाने की 18 साल की उम्र में छेड़छाड़ करने की आवश्यकता नहीं है. इससे कानून का दुरुपयोग बढ़ सकता है.
लॉ कमीशन ने जो सिफारिश सौंपी है उसके मुताबिक आपसी सहमति से शारीरिक संबंध बनाने की उम्र 18 साल ही रखने की बात कही गई है. जस्टिस ऋतुराज अवस्थी की अध्यक्षता वाले लॉ कमीशन ने कहा कि अगर अवयस्क सहमति से यौन संबंध बनाते हैं तो इस बात का गौर किया जाना चाहिए कि दोनों की उम्र में ज्यादा अंतर न हो.
अपवाद के मामलों में युवक-युवतियों का अतीत भी देखने की सलाह दी गई है. आयोग का मकसद है कि कानून में ढील देने की बजाय इसका गलत इस्तेमाल रोका जाए.
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