India vs Bharat Renaming Row: इंडिया या भारत नाम बदलने की याचिका को 2 बार खारिज कर चुका है सुप्रीम कोर्ट

Updated : Sep 06, 2023 21:40
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Editorji News Desk

देश की सबसे बड़ी अदालत ने 'इंडिया' का नाम बदलकर 'भारत' करने की याचिका को 2016 और 2020 में ख़ारिज कर दिया था. 2016 में देश का नाम बदलने की मांग वाली एक जनहित याचिका पर कड़ी आपत्ति जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ऐसी याचिकाओं पर विचार नहीं किया जाएगा. कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा था 'कि यदि वे देश को 'भारत' कहना चाहते हैं तो वे ऐसा कर सकते हैं और यदि कोई इसे 'इंडिया' कहना चाहता है, तो उसे ऐसा कहने दें.

2020 में, सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर इसी तरह की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, लेकिन सुझाव दिया कि अपील को प्रतिनिधित्व में परिवर्तित किया जा सकता है और केंद्र सरकार को भेजा जा सकता है. तब चीफ जस्टिस शरद अरविंद बोबडे ने कहा है कि 'इंडिया और भारत दोनों संविधान में दिए गए नाम हैं'

मंगलवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कार्यालय से भेजे गए G20 रात्रिभोज के निमंत्रण में 'भारत के राष्ट्रपति' लिखा था, जिससे भारत के नाम में संभावित बदलाव के बारे में चर्चा शुरू हो गयी है. 

चर्चा में कई राजनेता और मशहूर हस्तियां भी शामिल हुई हैं. भारतीय क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने कहा कि वह नीली जर्सी पर "भारत" लिखा हुआ देखना चाहते हैं. वहीं अभिनेता अमिताभ बच्चन ने भी अपने ट्विटर हैंडल से  'भारत माता की जय' का ट्वीट किया.   

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