Haridwar Dharm Sansad: सुप्रीम कोर्ट उत्तराखंड के (Supreme court) हरिद्वार में हाल में हुई ‘धर्म संसद’ के दौरान नफरत भरा भाषण (Hate speech) देने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई का अनुरोध करने वाली जनहित याचिका पर सोमवार को सुनवाई के लिए राजी हो गया. CJI ने कहा कि ठीक है, हम मामले पर सुनवाई करेंगे.
चीफ जस्टिस एन वी रमण (NV Ramana) की अध्यक्षता वाली पीठ ने वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल की उन दलीलों पर गौर किया कि हेट स्पीच देने वालों के खिलाफ FIR दर्ज होने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई है.
यह भी पढ़ें: Mumbai Airport: Air India के विमान के पास लगी आग, सभी 85 यात्री सुरक्षित
कपिल सिब्बल ने कहा कि हरिद्वार में 17 और 19 दिसंबर को धर्म संसद में जो हुआ, उस संबंध में मैंने यह जनहित याचिका दाखिल की है. हम मुश्किल दौर में जी रहे हैं जहां देश में ‘सत्यमेव जयते’ का नारा बदल गया है.