Hookah Bar Ban: साइबर सिटी गुरुग्राम जैसे हरियाणा के बड़े शहरों में हुक्का-लवर्स को सरकार की तरफ से बड़ा झटका लगा है. हरियाणा (Haryana) में अब हुक्का बार पर बैन लग गया है. हरियाणा सरकार ने इसके लिए विधानसभा में विधेयक भी पारित कर दिया है. अगर इसके बावजूद होटल या रेस्टोरेंट में फ्लेवर्ड हुक्का परोसा जाता है तो होटल-रेस्टोरेंट मालिक को 5 साल की सजा और 5 से 10 हजार रुपये तक जुर्माना होगा. सरकार की तरफ से हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाते हुए कहा गया कि हुक्का बार में जड़ी बूटियों के नाम पर निकोटिन युक्त तंबाकू के साथ प्रतिबंधित नशीली दवाएं परोसी जाती हैं, इसलिए इसपर कानून बनाने की जरूरत पड़ी है. हालांकि हरियाणा के गांवों के चौपालों में गुड़गुड़ाए जाने वाले परंपरागत हुक्कों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है.
‘गांव-चौपालों पर कोई प्रतिबंध नहीं’
हरियाणा विधानसभा में विधेयक पारित होने के बाद प्रदेश में अब हुक्का बार पूरी तरह से प्रतिबंधित होंगे. अगर इसके बावजूद होटल या रेस्टोरेंट में फ्लेवर्ड हुक्का परोसा जाता है तो होटल-रेस्टोरेंट मालिक को 5 साल की सजा और 5 से 10 हजार रुपये तक जुर्माना होगा. इसके साथ ही हरियाणा के गांवों के चौपालों में गुड़गुड़ाए जाने वाले परंपरागत हुक्कों पर कोई प्रतिबंध नहीं है.
‘हुक्के में तंबाकू के साथ परोसी जाती हैं नशीली दवाएं’
सरकार की तरफ से हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाते हुए कहा गया कि हुक्का बार में जड़ी बूटियों के नाम पर निकोटिन युक्त तंबाकू के साथ प्रतिबंधित नशीली दवाएं परोसी जाती हैं, जो धुएं और पानी के माध्यम से लोगों के शरीर में पहुंचता है. धूम्रपान का धुआं इसे पीने वाले लोगों को ही नहीं बल्कि आसपास के लोगों पर भी प्रभाव डालता है, इसलिए कानून बनाने की जरूरत पड़ी है. अब विधेयक के अनुसार हुक्का बार खोलने पर ना सिर्फ जेल होगी बल्कि जुर्माना भी लगेगा.
गैर-जमानती कैटेगरी में अपराध
यहीं नहीं इस अपराध को गैर-जमानती कैटेगरी में रखा गया है. सरकार के पास कई रिपोर्ट ऐसी है जिससे पता चला है कि होटल-रेस्टोरेंटों में चलाए जा रहे हुक्का बारों में निकोटीन युक्त तंबाकू परोसा जाता है. इसके साथ ही फ्लेवर्ड हुक्कों की आड़ में प्रतिबंधित को भी युवाओं को परोसा जाता है. ऐसे स्वाद वाले हुक्के के धुएं में विभिन्न विषैले पदार्थ होते हैं.
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