G20 Summit राजधानी दिल्ली में दो दिवसीय G20 शिखर सम्मलेन के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने एक अधिसूचना (Delhi government issued a notification) जारी की है. इस अधिसूचना के मुताबिक दिल्ली में सभी प्रकार के मालवाहक वाहन, वाणिज्यिक वाहन, अंतराज्यीय बसें, स्थानीय सीसी बसें जैसे डीटीसी और दिल्ली इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल ट्रांजिट सिस्टम (डीआईएमटीएस) बसें संचालित नहीं की जाएगी. इनका संचालन 7 और 8 सितंबर की मध्यरात्रि से 10 सितंबर तक मथुरा रोड, भैरो रोड, पुराना किला रोड और प्रगति मैदान के अंदर नहीं होगा.
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इस अधिसूचना में लिखा है कि 'भारी, माध्यम और हल्के माल वाहनों को 7 सितंबर को रात्रि 9 बजे से 10 सितंबर को रात्रि 12 बजे तक दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी. हालांकि इसमें ये भी कहा गया है कि इस दौरान दूध, फल, सब्जी और चिकित्सा आपूर्ति जैसी आवश्यक वस्तुओं वाले माल वाहक को वैध 'नो एंट्री अनुमति' के साथ ही दिल्ली के अंदर प्रवेश दिया जाएगा.
बता दें 8 से 10 सितंबर तक दिल्ली को नियंत्रित क्षेत्र -1 माना जाएगा. जिसके मुताबिक केवल दिल्ली के वास्तविक निवासी अधिकृत वाहन और होटल, हॉस्पिटल के सफाई कर्मचारी, खानपान, अपशिष्ट पदार्थों से निपटने वाले वाहन और जिले के अन्य प्रतिष्ठानों को सी हेक्सागॉन, इंडिया गेट और अन्य सड़कों पर यात्रा की अनुमति होगी.