Electoral Bond: 'नागरिकों को पार्टियों का इनकम सोर्स जानने का अधिकार नहीं', SC में बोली सरकार

Updated : Oct 30, 2023 19:19
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Editorji News Desk

Electoral Bond Scheme: इलेक्टोरल बॉन्ड व्यवस्था को लेकर अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमनी ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करते हुए कहा कि किसी राजनीतिक दल को मिलने वाले चंदे की जानकारी पाना नागरिकों का मौलिक अधिकार नहीं है. आर वेंकटरमनी ने कहा कि चंदे की जानकारी लोगों को नहीं मिल पाती ये कह कर इलेक्टोरल बॉन्ड की व्यवस्था को खारिज नहीं किया जा सकता है.

आर वेंकटरमनी ने कहा कि नागरिकों को उम्मीदवारों की क्रिमिनल हिस्ट्री जानने का अधिकार है. हालांकि इसका ये मतलब नहीं है कि उन्हें पार्टियों की इनकम और पैसों के सोर्स जानने का अधिकार है.

31 अक्टूबर से शुरू होगी सुनवाई

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ पार्टियों के राजनीतिक वित्त पोषण के लिए 'चुनावी बॉन्ड' योजना की वैधता को चुनौती देने संबंधी याचिकाओं पर 31 अक्टूबर से सुनवाई शुरू करने वाली है.

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