सुप्रीम कोर्ट ने 30 सितंबर 2024 तक जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव करवाने आ आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा है कि नए परिसीमन के तहत राज्य में तय वक्त से पहले चुनाव की प्रक्रिया पूरी की जाए. इसके लिए कोर्ट ने चुनाव आयोग को कदम उठाने के लिए कहा है.
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सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर में धारा 370 को हटाए जाने को सही ठहराया है. अपना फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि राज्य में 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार की ओर से लिया गया फैसला जारी रहेगा. हालांकि कोर्ट ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में राज्य का दर्जा जल्द बहाल किया जाए.