Baat Aapke Kaam Ki : घर बैठे कैसे बनवाएं Driving License, जानें प्रॉसेस

Updated : Sep 29, 2023 06:51
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Sakshi Gupta

Driving License : कोई जरूरी काम अचानक से आ जाए, उसके लिए दूर जाना हो या फिर जाना हो लॉन्ग ड्राइव (Long Drive) पर किसी के साथ, सुनने में तो अच्छा लगता है ना, लेकिन इसके लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी DL यानी ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) की.

आज 'बात आपके काम की' में हम आपको बताएंगे कि ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए Application process क्या है ? कितने दिनों में आपके पास आपका DL आ जाएगा.

ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने में लगते हैं दो प्रॉसेस (two processes to get a driving license)

सबसे पहले बता दें कि ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आपको दो प्रॉसेस से गुजरना पड़ता है. पहले आपको लर्निंग लाइसेंस के लिए आवेदन करना पड़ेगा और तय समय के बाद आप परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं. यानी पहले आपको मिलेगा लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस और फिर मिलेगा परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस.

लाइसेंस के लिए अप्लाई कैसे करें (How to apply for driving license)

  • गवर्मेंट की ऑफिशियल वेबसाइट parivahan.gov.in पर जाएं.
  • इसके बाद लाइसेंस सर्विसेस के ऑप्शन को क्लिक करें.
  • अप्लाई फॉर लर्नर (Apply For Learner License) को चुन लें.
  • इसके बाद अपनी कैटिगरी सिलेक्ट करें, फिर ओटीपी जनरेट कर फॉर्म को खोल लें.
  • स्क्रीन पर दिखे फॉर्म में जरूरी जानकारी भर दें.
  • इसमें स्थायी प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र और आईडी प्रूफ जरूरी है.
  • अपनी चार पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर को भी अपलोड करें.

फॉर्म अपलोड करने के बाद रसीद को डाउनलोड कर आरटीओ ऑफिस (RTO Office) में जाकर जमा करना पड़ेगा. वहां पर अधिकारी द्वारा टेस्ट के लिए एक दिन बताया जाएगा. उस दिन आप वहां जाकर टेस्ट देंगे. इस परीक्षा में ट्रैफिक नियमों के बारे में, परिवहन के बारे में पूछा जाएगा और अगर आप पास हो जाते हैं तो जल्द ही आपके घर लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस (Learning Driving License) आ जाएगा.

6 महीने तक वैलिड होता है लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस (Learning driving license is valid for 6 months)

बता दें कि लर्निंग लाइसेंस सिर्फ 6 महीने तक ही वैलिड होता है तो ये प्रमाण मिलने के बाद आपको ड्राइविंग सीखनी पड़ेगी. ड्राइविंग में आपको प्रो होना पड़ेगा. ये लाइसेंस मिला ही है, ताकि आप बेधड़क होकर ड्राइविंग को सीख सकें.

परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कैसे अप्लाई करें? (How to apply for permanent driving license)

परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस का प्रॉसेस भी सेम इसी तरह है. वही ऑफिशियल वेबसाइट parivahan.gov.in पर जाने के बाद Apply For Driving License के ऑप्शन को चुनना है. यहां पर लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर और जन्म प्रमाण पत्र मांगा जाएगा.

इसके बाद सारी प्रक्रिया इसी तरह होगी. इस फॉर्म में अपना राज्य और शहर भी चुनना पड़ेगा. बस फर्क इतना रहेगा कि इस बार ड्राइविंग टेस्ट होगा और टेस्ट में पास होने के बाद आपको घर पर ही ड्राइविंग लाइसेंस पहुंचा दिया जाएगा. फिर क्या, जब मन हो लॉन्ग ड्राइव पर आप निकल सकते हैं.

दोनों केस में अलग-अलग फीस लगते हैं (Different fees are charged in both cases)

अब बात करते हैं ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की फीस की. तो लर्निंग डीएल बनवाने के लिए 700 से 750 रुपये लगते हैं. वहीं पर्मानेंट के लिए 2300 रुपये तक लगते हैं. बशर्ते अलग-अलग राज्यों के वाहनों में अलग-अलग नियम हैं.

डीएल के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स (Documents required for DL)

ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करने के लिए पहचान पत्र जैसे- वोटर आईडी, पैनकार्ड, निवास प्रमाण पत्र जैसे- पते का प्रमाण बिजली बिल, राशन कार्ड, लर्निंग लाइसेंस नंबर, जन्म तिथि का प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो और आपका साइन महत्वपूर्ण है. 

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