कोरोना (Corona Virus) के बढ़ते मामलों को देखते हुए देश की राजधानी दिल्ली में शनिवार से Weekend Curfew लागू है. इस नए नियम के लागू होने से लोगों को ई-पास बनवाने को लेकर दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है. राजधानी में यह E-Pass जरूरी सेवा से जुड़े लोगों, जैसे- उत्पादन इकाई, परिवहन सेवा, स्टोरेज आदि को ही दिया जा रहा है. इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होता है.
आवेदन करने वाले लोग जहां काम करते हैं उन्हें वहां के Registration License, GST Number वाले लेटरहैड पर लिखकर अपना आवेदन देना होता है. हालांकि यह नियम चलन में है लेकिन फिर भी लोग परेशानी का सामना करते दिखाई देते हैं. ऐसा कई बार होता है, जब आवेदन के बाद भी लोगों को ई-पास नहीं मिल पाता है.
Delhi Goods Transport Organisation के अध्यक्ष राजेंद्र कपूर ने एक हिंदी समाचार पत्र को बताया कि उन्हें पहले E-Pass को लेकर किसी तरह की सूचना नहीं दी गई थी. पर जब उन्होंने ऑनलाइन अप्लाई करने की कोशिश की तो सर्वर डाउन मिला. शुक्रवार शाम तक वह आवेदन नहीं कर सके और उन्हें E-Pass नहीं मिल सका.
राजेंद्र कपूर ने बताया कि उनके ट्रक जरूरी सामान की सप्लाई में लगे हुए हैं. उधर, Gurugram की Multinational Company में काम करने वाले सिविल इंजीनियर राहुल का निवास पूर्वी दिल्ली में है. उन्होंने कहा कि इस बार तो Second Saturday होने की वजह से ऑफिस बंद है लेकिन अगले शनिवार को ऑफिस खुलेगा, तब E-Pass कैसे बनवाएंगे, इसे लेकर वह परेशान हैं.
E-Pass के लिए कैसे करें आवेदन
आपको E-Pass के लिए दिल्ली सरकार की वेबसाइट www.delhi.gov.in पर अप्लाई करना होगा. होमपेज पर थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो नोटिफिकेशन दिखेंगे. यहीं मौजूद नाइट कर्फ्यू या वीकेंड कर्फ्यू लिंक पर क्लिक करें. अब एक नया पेज Open हो जाएगा. अपने E-Pass टाइप का चुनाव करें. नए पेज पर आपको भाषाओं में आगे बढ़ने का विकल्प मिलेगा. कर्फ्यू में E-Pass के लिए विकल्प चुनें और सबमिट कर दें.
-अब E-Pass का फॉर्म खुलेगा.
-आपको इसमें फोन नंबर, नाम, Address, E-Pass Duration, जिला व किस सेवा के लिए पास बनवा रहे हैं, यह जानकारी देनी होगी
- आपको अपना आईडी कार्ड भी अपलोड करना होगा. ID Card वाली फाइल का साइज़ 4 एमबी होना चाहिए
- इसके अलावा आपको विजिटिंग कार्ड, दुकान/कारोबार का लाइसेंस आदि भी अपलोड करना होगा