Delhi riots case: दिल्ली दंगों के मामले में उमर खालिद और खालिज सैफी आरोपमुक्त, कड़कड़डूमा कोर्ट का फैसला

Updated : Dec 05, 2022 18:52
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Editorji News Desk

दिल्ली में हुए दंगे (Delhi riots) से जुड़े एक मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट (Karkardooma Court on Delhi riots) ने जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद (Umar Khalid) और खालिद सैफी (Khalid Saifi) को बरी कर दिया है. एएसजे पुलस्त्य प्रमाचला ने ये फैसला सुनाया. लेकिन दोनों दंगों की साजिश को लेकर यूएपीए मामले में न्यायिक हिरासत में हैं. 

चार्जशीट के मुताबिक खालिद सैफी और उमर खालिद पर आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन के साथ मिलकर शाहीन बाग में दंग करने के लिए प्लान बनाने का आरोप था, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए. चार्जशीट में बताया गया कि खालिद, सैफी और ताहिर 8 जनवरी 2020 को मिले और उन्होंने साजिश रची. पुलिस के मुताबिक सैफी और उमर खालिद एक बड़े समूह का हिस्सा हैं, जो दिल्ली में दंगे और विरोध प्रदर्शन आयोजित कर रहे थे. 

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