Delhi Liquor Case: दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने आप नेता मनीष सिसौदिया की दूसरी नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी है. उनकी जमानत का सीबीआई और ईडी दोनों ने विरोध किया था. उन्होंने मुकदमे में देरी के आधार पर जमानत मांगी थी. मनीष सिसोदिया पिछले साल फरवरी 2023 से हिरासत में हैं.
इससे पहले निचली अदालत, दिल्ली हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया था. वहीं, राउज एवेन्यू कोर्ट के इस फैसले को चुनौती देते हुए मनीष सिसोदिया अब हाईकोर्ट का रुख करेंगे.
दरअसल, राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत के मामले में 20 अप्रैल को सुनवाई की थी. उस दौरान CBI ने सिसोदिया को जमानत देने का विरोध किया था. एजेंसी का कहना था कि सिसोदिया दिल्ली शराब नीति घोटाले के किंगपिन है. जिसके बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. अब मंगलवार को अदालत ने इस मामले में फैसला सुनाया.
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