सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार के सेवा विस्तार को हरी झंडी दे दी है. कोर्ट ने कहा कि मौजूदा कानून के तहत केंद्र सरकार को ऐसा करने का अधिकार है. नरेश कुमार 30 नवंबर को रिटायर होने वाले थे. केंद्र उन्हें 6 महीने का सेवा विस्तार देना चाहता है. दिल्ली सरकार इसका विरोध कर रही थी.इससे पहले मंगलवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि अगर केंद्र चीफ सेक्रेट्री को सेवा विस्तार देना चाहता है तो वो प्रावधान दिखाए, जिसके तहत ऐसा किया जा सकता है.
पहले कोर्ट ने केंद्र सरकार से यह भी कहा था कि इस पद के लिए संभाविक अधिकारियों के नाम दिल्ली सरकार को सौंपकर उनकी सहमति ली जाए.मंगलवार को केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया कि वह नरेश कुमार को कुछ ही दिनों का सेवा विस्तार देने जा रही है, नए मुख्य सचिव की नियुक्ति के अवसर पर दिल्ली सरकार को संभावित अधिकारियों के नाम सौंपकर चर्चा की जाएगी.