Delhi Excise Policy Case: दिल्ली शराब नीति से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को दिल्ली HC से राहत नहीं मिली है. कोर्ट ने बुधवार को AAP नेता की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए राहत देने से इनकार कर दिया. हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट ने जवाब दाखिल करन के लिए CBI-ED को 4 दिन का समय दिया है.
बता दें कि ईडी और सीबीआई ने कोर्ट से जवाब दाखिल करने के लिए एक हफ्ते का समय मांगा, लेकिन कोर्ट ने सिर्फ चार दिन का ही समय दिया.
आपको बता दें कि इससे पहले दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से मंगलवार को मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 15 मई तक बढ़ा दी थी. इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है.
पिछले साल फरवरी 2023 में जांच एजेंसी ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था.
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