सहमति से संबंध के बाद शादी से इनकार पर दुष्कर्म का केस नहीं बन सकता. केरल हाईकोर्ट (KERALA HC) ने ये अहम फैसला सुनाया है.कोर्ट का कहना है कि दुष्कर्म का मामला तभी बनता है जब सेक्स की सहमति न हो या सहमति का उल्लंघन किया गया हो.
अगर एक कपल के बीच रिश्तों में खटास आ गई है तो पुरुष पर रेप के आरोप नहीं लगाए जा सकते. केरल हाईकोर्ट ने एक जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान ये बातें कही. कोर्ट का कहना है कि अगर रिश्ता नहीं चल पा रहा है तो पुरुष को रेप का अपराधी नहीं माना जा सकता.
आपको बता दें कि केरल उच्च न्यायालय में नवनीत एन नाथ मामले पर सुनवाई हो रही थी। बताया जा रहा है कि नाथ अपने एक महिला सहकर्मी के साथ करीब 4 सालों तक रिश्ते में रहा था, लेकिन बाद में किसी और से शादी करने का फैसला किया। जब महिला को इस बारे में जानकारी मिली तो उसने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.